Imran Khan: ‘जिन्ना हाउस’ जलाने के मामले में इमरान को मिली राहत, लाहौर एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने दी बेल
International Desk | BTV bharat
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तीन मामलों में अंतरिम जमानत के लिए लाहौर के एंटी-टेररिज्म कोर्ट पहुंचे. इसमें से एक मामला लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस में हमले और आगजनी से जुड़ा हुआ है. अदालत ने आगजनी के इस मामले समेत तीन केस में इमरान को बेल दे दी है. लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस को पाकिस्तान में जिन्ना हाउस के तौर पर भी जाना जाता है.
समर्थकों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी
Imran Khan की हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी. PTI चीफ इमरान की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में याचिकाएं दायर की थीं. याचिकाओं में अदालत से गुजारिश की गई कि इमरान को बेल दी जाए, ताकि वह जांच में शामिल हो सकें. अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इमरान को तीनों ही मामलों में 2 जून तक अंतरिम बेल दी है. कोर्ट ने इमरान से कहा है कि वह एक लाख रुपये का श्योरिटी बॉन्ड जमा करें. साथ ही इन मामलों की जांच में भी शामिल हों.
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक भड़क उठे
दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक भड़क उठे. हिंसा की शुरुआत इस्लामाबाद से हुई, फिर इसकी आग लाहौर तक पहुंच गई. लाहौर में इमरान समर्थक सेना के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने लगे. उनके रोष और गुस्से की भेट कायदे आजम का घर चढ़ गया. एक जमाने में यहां मोहम्मद अली जिन्ना रहा करते थे, मगर अब ये लाहौर कॉर्प्स कमांडर का घर है. प्रदर्शनकारियों को मालूम था कि ये घर सेना से जुड़ा हुआ है. इस वजह से उन्होंने यहां पर जमकर उत्पात मचाया. जिन्ना हाउस की खिड़कियों-दरवाजों को तोड़ दिया गया. घरों से सामान को चुरा लिया गया और यहां तक की कुछ लोगों को कपड़ा और खाना ले जाते हुए देखा गया. घटना से जुड़े कई सारे वीडियो भी देखने को मिले, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था.