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Saturday, September 21, 2024

आजम परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत, अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में हुई थी सजा

आजम परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत, अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में हुई थी सजा

Political Desk | BTV Bharat 

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान एंड फैमिली को बर्थ सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. परिवार के तीनों सदस्यों को अदालत से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने आजम खान की सात साल की सजा पर भी रोक लगा दी है. आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से छूट जाएंगे. लेकिन आजम खान को एक और मामले में सात साल की सजा हुई है, इसलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी

इस मामले में रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी, 2019 को आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया था. तीनों के खिलाफ रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक़ आज़म खान और उनकी पत्नी तंजीन ने बेटे अब्दुल्ला आज़म का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगरपालिका परिषद से बनवाया गया था, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया गया.

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