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Sunday, September 8, 2024

RTI के दायरे में आए UP के सभी Private School!

नई दिल्ली। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश (UP) से आ रही है, जहां यूपी के सभी प्राइवेट स्‍कूल सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के दायरे में आ गए है। अब निजी स्कूलों को अपनी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम (Right to Information Act 2005) के तहत अनिवार्य रूप से देनी होगी।

राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) ने इस संबध में आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में सभी निजी स्कूलों को अपने यहां जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही है।इससे पहले निजी स्कूल अपने संचालन से जुड़ी जानकारियां लोगों को ये कहकर नहीं देते थे कि उन्हें राज्य सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है और वे सूचना के अधिकार कानून के में नहीं आते है।

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बता दें कि निजी स्कूलों के सूचना के अधिकार के दायरे में आने से छात्रों और उनके अभिभावकों काफी सहूलियत होगी। क्योंकि सूचना के अधिकार का ये अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल की फीस, संचालन में खर्च, विद्यालय में खर्च संबंधी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकेगा।

गौरतलब है कि यूपी में प्राइवेट स्‍कूलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। ज्ञात हो कि संजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने लखनऊ के दो नामी स्कूलों को लेकर अपील दायर की थी। जिसपे लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन अब इसे सूचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत ला दिया गया है।

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क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम

भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार (Right to Information Act) कानून बनाया था। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी लिखित या फिर ऑनलाइन हासिल कर सकता है।

Priya Tomar
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I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

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