spot_img
26.1 C
New Delhi
Friday, September 20, 2024

Delhi Govt vs LG Row: दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार, Supreme Court ने दिया बड़ा फैसला

Delhi Govt vs LG Row: दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार, Supreme Court ने दिया बड़ा फैसला

Breaking Desk | BTV Bharat

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है. एनसीटी दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर दिल्ली सरकार को विधायी शक्ति दी गई है. सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. कोर्ट ने 2018 के फैसले पर असहमति जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां अन्य राज्यों के मुकाबले कम है.

यहां चुनी हुई सरकार है लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं

यहां चुनी हुई सरकार है लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं. कोर्ट ने माना की चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एग्जीक्यूटिव मामले का अधिकार एलजी का है. लोकतंत्र में असली फैसला चुनी हुई सरकार को ही करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र का कानून नहीं है तो दिल्ली सरकार कानून बना सकती है. चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है.

एलजी को सरकार की बात माननी चाहिए

एलजी को सरकार की बात माननी चाहिए. एलजी को चुनी हुई सरकार की मदद से फैसला करना चाहिए. आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार केंद्र के एनसीटी कानून में संशोधन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. दिल्ली सरकार ने कोर्ट से केंद्र के साथ अपनी शक्ति की सीमा तय करने की मांग की थी. जनवरी महीने में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने चार दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

INDIA COVID-19 Statistics

45,035,393
Confirmed Cases
Updated on September 20, 2024 2:24 AM
533,570
Total deaths
Updated on September 20, 2024 2:24 AM
44,501,823
Total active cases
Updated on September 20, 2024 2:24 AM
0
Total recovered
Updated on September 20, 2024 2:24 AM
- Advertisement -spot_img

Latest Articles