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Sunday, September 8, 2024

हरियाणा: जलेबी बाबा’ को मिली 14 की साल की सजा, झांसा देकर करता था यौन शोषण

हरियाणा: ‘जलेबी बाबा’ ने नशीला पदार्थ खिलाकर 100 से ज्यादा महिलाओं से किया रेप, 14 साल की जेल

हरियाणा के फतेहाबाद में एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने अमरपुरी या जलेबी बाबा के रूप में जाने जाने वाले स्वयंभू धर्मगुरु को 100 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने और अधिनियम की वीडियो क्लिप बनाने के लिए 14 साल की जेल की सजा सुनाई है।

आरोपी अपने पास मदद मांगने आने वाली महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। वह इस हरकत को रिकॉर्ड कर लेता था और फिर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे के लिए ब्लैकमेल करता था।

आर्म्स एक्ट के एक मामले में हुआ बरी

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 63 वर्षीय अमरपुरी को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के तहत नाबालिग से दो बार बलात्कार करने के आरोप में 14 साल की जेल, धारा 376 के तहत बलात्कार के दो मामलों में प्रत्येक को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई। -सी भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत 5 साल की जेल हुआ। हालांकि आर्म्स एक्ट के एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था।

पीड़ितों के वकील संजय वर्मा ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और तांत्रिक को 14 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे।

फतेहाबाद की अदालत ने अमरपुरी उर्फ बिल्लू के नाम से मशहूर स्वयं भू तांत्रिक अमरवीर को पांच जनवरी को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था।

कई महिलाओं में से छह पीड़िताएं पीड़िता के रूप में अदालत में पेश हुईं। कोर्ट ने तीनों पीड़ितों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।

मामला क्या है?

हरियाणा पुलिस ने 2018 में अमरपुरी को फतेहाबाद के टोहाना शहर से गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल फोन से 120 कथित सेक्स वीडियो क्लिपिंग बरामद की। अमरपुरी टोहाना, हरियाणा में बाबा बालक नाथ मंदिर में एक प्रमुख संत थे।

तत्कालीन फतेहाबाद महिला पुलिस प्रकोष्ठ की प्रभारी बिमला देवी ने पुष्टि की थी कि आरोपी अमरपुरी के मोबाइल फोन से 120 सेक्स वीडियो क्लिपिंग बरामद की गई थी.

जांच के दौरान, यह सामने आया कि महिलाएं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए तांत्रिक (तांत्रिक) के रूप में ख्याति प्राप्त अमरपुरी के पास जाती थीं। वह कथित तौर पर महिलाओं को किसी न किसी रूप में ड्रग्स की पेशकश करता था, उनका यौन शोषण करता था और इस रेप का वीडियो बनाता था। फिर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह इन महिलाओं को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था।

ये घटनाएं तब सामने आईं, जब 19 जुलाई, 2018 को एक मुखबिर ने तत्कालीन टोहाना थाना प्रभारी (एसएचओ) प्रदीप कुमार को एक सेक्स वीडियो क्लिप दिखाई थी. एसएचओ की शिकायत पर, आरोपी गॉडमैन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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